Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का नया अपडेट जारी किया है। यह योजना विशेष रूप से पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को उनके कीमती पशुओं का बीमा कराकर आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता देना है।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी और 1 लाख ऊंटों का बीमा किया जाए। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
यह योजना लाखों पशुपालकों के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि यह न केवल उनके पशुधन की सुरक्षा करेगी, बल्कि उनकी आय को भी बेहतर बनाएगी।
जल्द ही हम आपको इस योजना के बारे में और जानकारी देंगे, जैसे कि इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, आवेदन कैसे करें, और अन्य महत्वपूर्ण बातें।
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025
🚺 लॉन्च वर्ष | 2024-25 |
🚺 योजना का बजट | ₹400 करोड़ |
🚺 बीमित पशु | 5 लाख गाय/भैंस, 5 लाख भेड़/बकरी, और 1 लाख ऊंट |
🚺 लक्ष्य पशुओं की संख्या | कुल 21 लाख पशु |
🚺 बीमा अवधि | 1 वर्ष |
🚺 पात्र पशु | टैग लगे हुए, दुग्ध उत्पादक एवं भारवाहक पशु |
🚺 पंजीकरण शुल्क | निःशुल्क |
🚺 पात्र लाभार्थी | जनआधार कार्ड धारक पशुपालक, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी पशुपालक |
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025
राजस्थान सरकार ने “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा देना और उनके पशुधन को नुकसान से बचाना है। इस योजना के तहत 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट शामिल हैं। यह योजना खासतौर पर उन पशुपालकों को राहत देने के लिए बनाई गई है, जो किसी आकस्मिक नुकसान या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की खास बातें
- इस योजना के तहत 5-5 लाख गाय और भैंस, 5-5 लाख भेड़ और बकरी, और 1 लाख ऊंटों का बीमा किया जाएगा।
- यह बीमा पूरी तरह से मुफ्त होगा, यानी पशुपालकों को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
- बीमा की अवधि एक साल की होगी, और अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा दावे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
पशु बीमा योजना की पात्रता
- केवल टैग किए गए पशुओं का बीमा किया जाएगा।
- एक पशुपालक अधिकतम 2 गाय/भैंस, 10 भेड़/बकरी, और 1 ऊंट का बीमा करा सकता है।
- पशु वही होंगे, जो पहले से किसी अन्य योजना के तहत बीमित न हों।
- पशु की उम्र सीमा:
- गाय: 3 से 12 वर्ष
- भैंस: 4 से 12 वर्ष
- बकरी/भेड़: 1 से 6 वर्ष
- ऊंट: 2 से 15 वर्ष
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2025 है।
- राजस्थान के जनआधार कार्डधारी पशुपालक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन मोबाइल ऐप (MMPBY) या आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
- इच्छुक व्यक्ति नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी आवेदन कर सकते हैं।
- चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- जनआधार कार्ड और पहचान पत्र
- निवास और आय प्रमाण पत्र
- पशुपालन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के दस्तावेज
- आवेदक और पशु की फोटो
- बैंक खाता विवरण और पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना चाहिए)
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के फायदे
- यह योजना पशुपालकों को उनके पशुधन की आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- राज्य में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के पशुपालकों के लिए बीमा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्डधारी और लखपती दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन करना बहुत आसान है, बस निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, MMPBY मोबाइल ऐप डाउनलोड करें या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “मंगला पशु बीमा योजना” के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें।
- जरूरी दस्तावेज जैसे जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण और पशु की फोटो अपलोड करें।
- सभी जानकारी जांचने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें।
सही जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने से आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। आवेदन के बाद आपको पंजीकरण की पुष्टि प्राप्त होगी।
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